पुलिस अधीक्षक श्री मनोहर सिंह मंडलोई के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह कुशवाह के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा उक्त प्रकरणों में योजनाबद्ध रणनीति के अंतर्गत समयबद्ध विवेचना, साक्ष्य संकलन, गवाहों की पेशी तथा न्यायालयीन कार्यवाही में तत्परता से भाग लेकर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई।

उक्त सुनियोजित कार्रवाई के परिणामस्वरूप टीकमगढ़ एवं जतारा न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में दोष सिद्ध कर सजा सुनाई गई:

मुख्य बिंदु:

👉 टीकमगढ़ जिले में थाना दिगोड़ा के नवीन आपराधिक कानूनों के प्रथम प्रकरण में माननीय न्यायालय ने सुनाई सजा

🔺 थाना – दिगोड़ा (अपराध क्रमांक 240/24)
घटना- मृतक की पत्नी,बेटी एवं प्रेमी द्वारा हत्या कारित करना
* धारा: 103(1), 238.3(5) BNS
* आरोपी: कोमल (मृतक की पत्नी),रश्मि यादव(मृतक की लड़की),बेजनाथ रजक (प्रेमी)
* न्यायालय: चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय टीकमगढ़
* निर्णय: 08.09.2025
* दंड: आरोपियों को धारा 103(1)(5) BNS में आजीवन कारावास व 1500-1500 रु. जुर्माना व धारा 238 BNS में 3-3 वर्ष का कारावास व 1000-1000 रु. जुर्माना से दंडित किया गया।
उपरोक्त अपराध में विवेचना अधिकारी तत्कालीन थाना प्रभारी दिगोड़ा निरीक्षक एमपी गौंड रहे ।

🔴 अन्य अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को किया दण्डित
🔺 थाना – बल्देवगढ़ (अपराध क्रमांक 277/25)

* धारा: 34(1) Excise Act
* आरोपी: गोरीशंकर लोधी
* न्यायालय: श्री मुदित लटोरिया, JMFC, टीकमगढ़
* दंड: ₹2000 जुर्माना

🔺 थाना – बल्देवगढ़ (अपराध क्रमांक 290/25)

* धारा: 34(1) Excise Act
* आरोपी: रामगोपाल यादव
* न्यायालय: श्री मुदित लटोरिया, JMFC, टीकमगढ़
* दंड: ₹2000 जुर्माना

🔺. थाना – देहात (अपराध क्रमांक 254/25)

* धारा: 34(1) Excise Act
* आरोपी: अजाद यादव
* न्यायालय: श्री मुदित लटोरिया, JMFC, टीकमगढ़
* दंड: ₹4500 जुर्माना

🔺 थाना – मोहनगढ़ (अपराध क्रमांक 270/25)

* धारा: 34(1) Excise Act
* आरोपी: सीताराम अहिरवार
* न्यायालय: श्री राकेश कुमार जाटव , JMFC, जतारा
* दंड: ₹1300 जुर्माना

💥यह सफलता पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी अपराध नियंत्रण और न्याय सुनिश्चित करने की नीति का सशक्त उदाहरण है। पुलिस अधीक्षक श्री मंडलोई ने न्यायालय में समय पर विवेचना पूरी करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु संबंधित थाना प्रभारियों एवं विवेचकों की सराहना की है।

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