पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 08 सितम्बर से 22 सितम्बर तक राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है इसी तारतम्य में टीकमगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक श्री मनोहर सिंह मंडलोई द्वारा जिले वासियों को यातायात नियमों से जागरूक करने एवं पालन करने हेतु यह ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जा रही है आमजन से अपेक्षा है कि आप इस एडवाइजरी में बताए नियमों को समझेंगे एवं पालन करना सुनिश्चित करेंगे:——
आपकी सुरक्षा, आपका जीवन और आपका परिवार हमारे लिए अनमोल है। सड़क पर नियमों का पालन करके हम न केवल स्वयं को सुरक्षित रखते हैं बल्कि दूसरों के जीवन की भी रक्षा करते हैं।
✅ यातायात नियम एवं उनका पालन
➡️ हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य
* दोपहिया वाहन चालक व पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट पहनें।
* चारपहिया वाहन चालक व आगे बैठने वाले सभी यात्री सीट बेल्ट अवश्य लगाएँ।
➡️ काली फिल्म (Black Film) का उपयोग न करें
* वाहन की खिड़कियों पर काली फिल्म या परदा लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
➡️ अवैध हूटर/सायरन का उपयोग न करें
* केवल अधिकृत वाहनों (जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड) को ही हूटर/सायरन लगाने की अनुमति है।
* आम नागरिकों द्वारा इसका उपयोग गैरकानूनी है।
➡️ मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग न करें
* तेज़ आवाज़ करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं बल्कि अन्य लोगों को परेशान भी करते हैं।
* ऐसे वाहन चालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
➡️ नाबालिगों से वाहन न चलवाएँ
* नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) को वाहन चलाने की अनुमति देना कानूनी अपराध है।
* दुर्घटना की स्थिति में अभिभावकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
➡️ गति सीमा एवं ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें
* निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन न चलाएँ।
* ट्रैफिक सिग्नल, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सड़क संकेतों का पालन करें।
➡️ नशे की हालत में वाहन न चलाएँ
* शराब, नशा या थकान की स्थिति में वाहन चलाना जानलेवा साबित हो सकता है।
➡️ मोबाइल फोन का उपयोग न करें
* वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना या मैसेज करना दुर्घटना का बड़ा कारण है।
➡️ ओवरलोडिंग और गलत दिशा में ओवरटेकिंग से बचें
* वाहन में क्षमता से अधिक सवारी या सामान न ले जाएँ।
* गलत दिशा से ओवरटेक न करें।
🕒 गोल्डन ऑवर्स (Golden Hour) का महत्व
* सड़क दुर्घटना के बाद *पहला एक घंटा* घायल की जान बचाने के लिए सबसे अहम होता है।
* समय पर प्राथमिक उपचार और अस्पताल पहुँचाने से मृत्यु की संभावना कम हो जाती है।
* किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा या नज़दीकी पुलिस/अस्पताल को सूचित करें।
🤝 गुड सेमेरिटन योजना (Good Samaritan Scheme)
* यदि कोई आम नागरिक घायल को अस्पताल पहुँचाता है तो उसे *कानूनी कार्यवाही में परेशान नहीं किया जाएगा।*
* ऐसे व्यक्ति को “गुड सेमेरिटन” कहा जाता है और सरकार द्वारा सम्मान एवं प्रोत्साहन भी दिया जाता है।
* आपकी थोड़ी-सी मदद किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकती है।
📢 जनता से अपील
* यातायात नियमों का पालन कर स्वयं को और दूसरों को सुरक्षित रखें।
* बच्चों व परिवार को भी ट्रैफिक नियमों की जानकारी दें।
* याद रखें: “सड़क सुरक्षा – जीवन रक्षा”